RBI imposed penalties भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के कारण 5 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है और 10 गैर-बैंकिंग
RBI imposed penalties
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के कारण 5 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है और 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा, तीन NBFCs ने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। यह जानकारी 17 मार्च को RBI द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।
RBI ने निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया है:
RBI ने बैंकों के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वे नियमों का पालन करने में विफल रहे:
RBI ने स्पष्ट किया कि इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनका लेन-देन सामान्य रूप से चलता रहेगा।
RBI ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) स्थित 10 NBFCs के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिससे अब ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में काम नहीं कर पाएंगी। यह आदेश 6 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। प्रभावित कंपनियां निम्नलिखित हैं:
इसके अलावा, तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) ने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया और अब वे इस सेक्टर में काम नहीं करेंगी। ये कंपनियां हैं:
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RBI की यह सख्त कार्रवाई दिखाती है कि वित्तीय संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह कदम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, बैंकों और NBFCs के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का आम ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वित्तीय संस्थानों को सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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