RBI की सख्त कार्रवाई:

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5 बैंकों पर भारी जुर्माना, 10 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द

RBI imposed penalties

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के कारण 5 सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है और 10 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा, तीन NBFCs ने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। यह जानकारी 17 मार्च को RBI द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

किन बैंकों पर लगा जुर्माना?

RBI ने निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर नियमों के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया है:

  • Janata Sahakari Bank Ltd. (Gondia, Maharashtra) – ₹1.50 लाख
  • The Jogindra Central Cooperative Bank Ltd. (Himachal Pradesh) – ₹1 लाख
  • The Gurdaspur Central Cooperative Bank Ltd. (Punjab) – ₹1 लाख
  • The Anantnag Central Cooperative Bank Ltd. (Jammu & Kashmir) – ₹1 लाख
  • The Baramulla Central Cooperative Bank Ltd. (Jammu & Kashmir) – ₹5 लाख

RBI ने यह कार्रवाई क्यों की?

RBI ने बैंकों के खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि वे नियमों का पालन करने में विफल रहे:

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  • Janata Sahakari Bank Ltd. निर्धारित समय पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट को डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर करने में असफल रहा।
  • The Jogindra Central Cooperative Bank Ltd. ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (BR Act) के सेक्शन 20 का उल्लंघन करते हुए डायरेक्टर्स को लोन दिया और रिन्यू किया
  • The Anantnag Central Cooperative Bank Ltd. ने RBI के निर्देशों के खिलाफ जाकर नए डिपॉजिट स्वीकार किए
  • Gurdaspur Central Cooperative Bank Ltd. ने ऋण से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया और डायरेक्टर्स को लोन स्वीकृत/रिन्यू किया।

RBI ने स्पष्ट किया कि इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उनका लेन-देन सामान्य रूप से चलता रहेगा।

10 फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस रद्द

RBI ने कोलकाता (पश्चिम बंगाल) स्थित 10 NBFCs के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिससे अब ये कंपनियां गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में काम नहीं कर पाएंगी। यह आदेश 6 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। प्रभावित कंपनियां निम्नलिखित हैं:

  1. Doyen Vyapaar Pvt. Ltd.
  2. Gaja Fincorp Pvt. Ltd.
  3. Torrent Merchandise Pvt. Ltd.
  4. Lokpriya Trade & Agency Pvt. Ltd.
  5. Rani Sati Merchandise Pvt. Ltd.
  6. Mahima Commercial Cooperative Pvt. Ltd.
  7. Yogima Trading Pvt. Ltd.
  8. Vaishnavi Vyapaar Pvt. Ltd.
  9. Aysse Credit Pvt. Ltd.
  10. Raikot Finance & Investment Pvt. Ltd.

तीन NBFCs ने खुद सरेंडर किया लाइसेंस

इसके अलावा, तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) ने स्वेच्छा से अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया और अब वे इस सेक्टर में काम नहीं करेंगी। ये कंपनियां हैं:

  • Arvi Techno Investment Pvt. Ltd. (साउथ दिल्ली)
  • Panghat Finance Company Pvt. Ltd. (रोहतास, बिहार)
  • Walton Street India Finance Pvt. Ltd. (मुंबई)

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बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर असर

RBI की यह सख्त कार्रवाई दिखाती है कि वित्तीय संस्थानों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। यह कदम ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, बैंकों और NBFCs के खिलाफ हुई इस कार्रवाई का आम ग्राहकों के बैंकिंग लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब वित्तीय संस्थानों को सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

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