
राष्ट्रीय सुरक्षा के चलते भारत सरकार ने 119 ऐप्स पर लगाया बैन
विदेशी डेवलपर्स से जुड़े कई ऐप्स हुए प्रतिबंधित
119 Apps Banned
भारत सरकार ने Google Play Store पर मौजूद 119 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से उठाया गया है। इन ऐप्स के डेवलपर्स चीन, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से जुड़े हुए हैं।
यह बैन 2020 में टिकटॉक और शेयरइट जैसे चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद एक और बड़ी कार्रवाई है। इस आदेश की जानकारी Harvard University के Lumen Database में दी गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया।
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत इन ऐप्स को बैन किया गया है, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इन ऐप्स से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का खुलासा नहीं किया है।
अब भी कई ऐप्स उपलब्ध, पूरी तरह लागू नहीं हुआ बैन
हालांकि प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी ज्यादातर 119 ऐप्स Google Play Store पर उपलब्ध हैं।
MoneyControl की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सिर्फ 15 ऐप्स को हटाया गया है।
Google ने प्रभावित ऐप्स के डेवलपर्स को नोटिफाई किया, लेकिन कई डेवलपर्स को इस प्रतिबंध की कोई जानकारी नहीं थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बाकी ऐप्स को कब हटाया जाएगा।
119 Apps Banned
बैन किए गए कुछ प्रमुख ऐप्स
हालांकि सरकार ने पूरा लिस्ट जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स में तीन ऐप्स के नाम सामने आए हैं:
✔ ChillChat – सिंगापुर का वीडियो चैट और गेमिंग ऐप, जिसके 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हैं।
✔ ChangApp – चीनी कंपनी Blom द्वारा विकसित मोबाइल ऐप।
✔ HoneyCam – ऑस्ट्रेलिया का ऐप, जिसे Shellin PTY Ltd द्वारा संचालित किया जाता है।
डेवलपर्स ने जताई चिंता, समाधान की पेशकश की
प्रतिबंधित ऐप्स के डेवलपर्स ने बैन से यूजर्स पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई है।
उदाहरण के लिए, ChillChat ऐप के डेवलपर्स ने कहा कि उनके ऐप का बैन भारतीय यूजर्स के लिए संचार और मनोरंजन में रुकावट पैदा करेगा।
कुछ डेवलपर्स ने सरकार के साथ सहयोग करने और सुरक्षा चिंताओं को हल करने की इच्छा जताई है ताकि वे भारतीय बाजार में वापसी कर सकें।
भारत की डिजिटल सुरक्षा नीति हुई और सख्त
यह बैन भारत की डिजिटल सुरक्षा नीति का हिस्सा है, जिसके तहत 2020 से अब तक कई बार ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है।
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सके।
हालांकि, पहले की तरह इस बार भी सरकार ने बैन की सटीक वजहों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन यह कदम यूजर्स के डेटा की सुरक्षा और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।
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